कबीरधामछत्तीसगढ़

आरोपियों के विरुद्ध थाना भोरमदेव में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्यवाही की

R Chhattisgarh कुमार सिंग माठले

कवर्धा:- दिनांक 12.06.2025 को प्रार्थी गोकुल वर्मा पिता ब्यास नारायण वर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सूखाताल, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम द्वारा थाना भोरमदेव में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम राजानवागांव, भोरमदेव रोड पर कुछ व्यक्तियों द्वारा 04 नग बछड़ों को अमानवीय एवं निर्दयी तरीके से मारते-पीटते हुए भूखे-प्यासे हालत में भोरमदेव की ओर ले जाया जा रहा है।

प्राप्त सूचना के आधार पर प्रार्थी तथा गौ रक्षक दल के सदस्य हरीश पाली, पुष्कर शुक्ला, शिवा पाली एवं सूरज चंद्रवंशी द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा उक्त 04 नग बछड़ों को जोड़ी में बांधकर बुरी तरह पीटते हुए ले जाया जा रहा था:

  1. दिलीप धुर्वे पिता मुंशी धुर्वे उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम छेरकीकछार, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम
  2. महेश मरकाम पिता केहर सिंह उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम लोरी जामगांव, थाना मोतीनाला, जिला मंडला
  3. अनीराम धुर्वे पिता मोहन सिंह धुर्वे उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम छेरकीकछार, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम
  4. दिनेश मरकाम पिता शेर सिंह उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम लोरी जामगांव, थाना मोतीनाला, जिला मंडला
  5. आशीष मरकाम पिता मंगल सिंह उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम लोरी जामगांव, थाना मोतीनाला, जिला मंडला
  6. राजकुमार धुर्वे पिता लालदास बैगा उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम लोरी जामगांव, थाना मोतीनाला, जिला मंडला

उक्त व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गई, तथा दिलीप धुर्वे एवं महेश मरकाम के कब्जे से 04 नग बछड़ों को जप्त किया गया। पशुओं को तत्काल पशु चिकित्सक से परीक्षण कराया गया, जिसमें उन्हें भूखे-प्यासे एवं पीड़ित अवस्था में होना पाया गया।

उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना भोरमदेव में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। मामले में विवेचना जारी है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी भोरमदेव निरीक्षक रूपक शर्मा, एएसआई दिनेश झरिया, प्रधान आरक्षक खुमान सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

VIKASH SONI

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